Wednesday, January 15, 2025
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जिला पदाधिकारी अरविन्द कुमार वर्मा के निर्देश के आलोक में धावा दल के द्वारा विभिन्न दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में चलाया गया सघन जांच..

जिला पदाधिकारी अरविन्द कुमार वर्मा के निर्देश के आलोक में धावा दल के द्वारा विभिन्न दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में चलाया गया सघन जांच* *अभियान।——————————————————————————————-* *जिला पदाधिकारी मधुबनी के द्वारा 30 जूनजिला पदाधिकारी, मधुबनी के निर्देशानुसार धावा दल के द्वारा विभिन्न दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में सघन जांच अभियान 2024 तक बाल श्रम के विरूद्ध विरुद्ध लगातार आम जनमानस के बीच जन जागरूकता एवं समाज के प्रत्येक वर्ग को बाल श्रम के विरुद्ध सजगता एवं धावा दल के द्वारा बाल श्रमिकों की विमुक्ति हेतु विभिन्न दुकानों एवं* *प्रतिष्ठानों में सघन निरीक्षण एवं व्यापक प्रचार प्रसार किए जाने का निर्देश दिया गया है।*

 

इसी क्रम मे आज दिनांक-27.06.2024 को श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी राजनगर, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी रहिका, एवम श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी आंध्रठाढी के नेतृत्व में राजनगर प्रखंड में बाल श्रमिकों की विमुक्ति हेतु जिला पदाधिकारी, मधुबनी के निर्देशानुसार धावा दल के द्वारा विभिन्न दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में सघन जांच अभियान चलाया गया तथा निरीक्षण के क्रम मे छोला भटूरा की दुकान रांटी चौक से एक (1) बाल श्रमिक एवं शत्रुधन ऑटो रिपेयर नरकटिया चौक, राजनगर से एक (1) अर्थात कुल-02 बाल श्रमिक को विमुक्त कराया गया ।

 

विमुक्त बाल श्रमिक को बाल कल्याण समिति, मधुबनी के समक्ष उपस्थापित कर निर्देशानुसार उन्हें बाल गृह में रखा गया है ।

 

बाल एवं किशोर श्रम ( प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के तहत नियोजक के विरुद्ध संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है ।

 

श्रम अधीक्षक राकेश रंजन ने बताया कि बाल श्रमिकों से किसी भी दुकान या प्रतिष्ठान में कार्य कराना बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के अंतर्गत गैरकानूनी है तथा बाल श्रमिकों से कार्य कराने वाले व्यक्तियों को ₹20000 से ₹50000 तक का जुर्माना और 2 वर्षों तक के कारावास का प्रावधान है ।

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