दिनांक: 11 अप्रैल 2026
मधुबनी: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) द्वारा आयोजित होने वाली सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर मधुबनी जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं कदाचारमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए व्यापक एवं बहुस्तरीय तैयारियां की गई हैं। इस संबंध में जिलाधिकारी आनंद शर्मा एवं पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने संयुक्त आदेश जारी कर सभी अधिकारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए हैं।
प्रशासन ने साफ किया है कि परीक्षा की निष्पक्षता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और किसी भी अनियमितता पर तत्काल कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

परीक्षा कार्यक्रम और समय
यह बहुचर्चित प्रतियोगिता परीक्षा 14, 15, 17, 18, 20 एवं 21 अप्रैल 2026 को आयोजित होगी। परीक्षा प्रतिदिन दो पालियों में ली जाएगी—
प्रथम पाली: प्रातः 10:00 बजे से 12:00 बजे तक
द्वितीय पाली: अपराह्न 02:30 बजे से 04:30 बजे तक
परीक्षा केंद्र एवं अभ्यर्थियों की संख्या
परीक्षा का आयोजन जिले के दो अनुमंडलों में निर्धारित केंद्रों पर किया गया है—
अनुमंडल सदर, मधुबनी: 1,368 परीक्षार्थी
झंझारपुर अनुमंडल: 3,516 परीक्षार्थी
कुल परीक्षार्थी संख्या: 4,884
इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए प्रशासन ने विशेष भीड़ प्रबंधन एवं सुरक्षा व्यवस्था लागू की है।
️ प्रशासनिक तैयारियां और जिम्मेदारियां
परीक्षा के सफल संचालन के लिए विस्तृत प्रशासनिक ढांचा तैयार किया गया है—
प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर केंद्राधीक्षक, स्टैटिक दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति
जिलाधिकारी आनंद शर्मा को समग्र पर्यवेक्षण (Overall Supervision) की जिम्मेदारी
अपर समाहर्ता मुकेश रंजन को सहायक परीक्षा संयोजक नियुक्त किया गया
वरीय पदाधिकारियों को जोनल दंडाधिकारी के रूप में तैनात किया गया
सभी केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती
हाई-टेक निगरानी व्यवस्था
कदाचार रोकने के लिए आधुनिक तकनीक का व्यापक उपयोग किया जा रहा है—
सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे एवं वीडियोग्राफी
बायोमैट्रिक सत्यापन के माध्यम से अभ्यर्थियों की पहचान
जैमर सिस्टम से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग पर रोक
परीक्षा की गतिविधियों पर आयोग द्वारा रियल-टाइम मॉनिटरिंग
प्रतिबंधित सामग्री पर सख्ती
प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि परीक्षा केंद्र पर निम्नलिखित वस्तुएं पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगी—
मोबाइल फोन, कैलकुलेटर
ब्लूटूथ, वाई-फाई गैजेट
किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक सामग्री
व्हाइटनर, इरेज़र, ब्लेड आदि
किसी भी परीक्षार्थी के पास प्रतिबंधित सामग्री पाए जाने पर उसे कदाचार मानते हुए तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
