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RTPS Act के तहत बड़ी कार्रवाई: राजस्व कर्मियों पर जुर्माना, 24 घंटे में वसूली का निर्देश

 

मधुबनी | 06 मई 2026

बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम (RTPS) के तहत लापरवाही बरतने वाले राजस्व कर्मियों के खिलाफ मधुबनी जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा के निर्देश पर संबंधित कर्मचारियों पर लगाए गए आर्थिक दंड की शीघ्र वसूली सुनिश्चित करने का आदेश जारी किया गया है।

जिला स्थापना शाखा द्वारा निर्गत आदेश के अनुसार, घोघरडीहा एवं लौकही अंचल के कई राजस्व कर्मचारियों ने निर्धारित समय-सीमा के भीतर सेवाएं उपलब्ध नहीं कराईं। इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए उन पर आर्थिक दंड अधिरोपित किया गया था। अब उक्त दंड राशि की वसूली के लिए संबंधित अंचल अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।

इन कर्मचारियों पर लगाया गया दंड:

गौरी शंकर ठाकुर (राजस्व कर्मचारी) – ₹2,000
विनोद झा (राजस्व कर्मचारी) – ₹60,000 एवं ₹40,000
नरेंद्र महतो (राजस्व कर्मचारी) – ₹75,000, ₹25,000 एवं ₹25,000

जिलाधिकारी ने संबंधित अंचल अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे इन सभी कर्मचारियों से अविलंब दंड राशि की वसूली सुनिश्चित करें तथा 24 घंटे के भीतर अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करें।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आम नागरिकों को समयबद्ध एवं पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

साथ ही यह भी कहा गया है कि RTPS अधिनियम का उद्देश्य नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति सशक्त बनाना है, और इसके उल्लंघन की स्थिति में आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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