Monday, April 13, 2026
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मधुबनी में घरेलू गैस की कोई कमी नहीं: जिला प्रशासन, 43,576 एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध

 

मधुबनी | 13 अप्रैल 2026:

समाहरणालय, मधुबनी के जिला जनसंपर्क कार्यालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार जिले में घरेलू गैस पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।
जिला प्रशासन ने जानकारी दी है कि मधुबनी में गैस आपूर्ति के लिए विभिन्न कंपनियों के कुल 103 वितरक कार्यरत हैं। वर्तमान स्थिति के अनुसार दिनांक 13 अप्रैल 2026 को जिले में कुल 43 हजार 576 एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध हैं।

प्रशासन के अनुसार, एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी के बाद अगली बुकिंग शहरी क्षेत्रों में 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन के अंतराल पर ही की जाएगी। उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे अपने मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी (डीएसी) के माध्यम से ही वेंडर से गैस सिलेंडर प्राप्त करें।

जिले की सभी गैस एजेंसियों द्वारा होम डिलीवरी के माध्यम से गैस की आपूर्ति की जा रही है। प्रशासन ने आम लोगों से अनुरोध किया है कि वे गैस एजेंसियों पर अनावश्यक भीड़ न लगाएं और पैनिक बुकिंग से बचें।

किसी भी प्रकार की समस्या या शिकायत के समाधान हेतु उपभोक्ता गैस कंपनी के ग्राहक सेवा हेल्पलाइन नंबर 1906 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आईओसीएल के टोल फ्री नंबर 1800-23333-555, बीपीसीएल के 1800-22-4344 तथा एचपीसीएल के 1800-2333-555 पर भी संपर्क किया जा सकता है।

एलपीजी से संबंधित सुझाव या शिकायत दर्ज करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए गूगल लिंक पर भी जानकारी दी जा सकती है। साथ ही जिला नियंत्रण कक्ष के दूरभाष संख्या 06276-222576 पर भी संपर्क किया जा सकता है। प्रशासन द्वारा प्राप्त सभी सुझावों और समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा रहा है।

जिला प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि कालाबाजारी और जमाखोरी करने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है तथा कार्रवाई के लिए टीम गठित की गई है।
सभी उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें, अनावश्यक भीड़ से बचें और अपनी बारी का इंतजार करते हुए होम डिलीवरी के माध्यम से गैस प्राप्त करें।

इसके अलावा, जिले के विभिन्न पेट्रोल पंपों पर 13 अप्रैल 2026 को 471.4 हजार लीटर पेट्रोल तथा 645.7 हजार लीटर डीजल (हाई स्पीड डीजल) का स्टॉक उपलब्ध है। प्रशासन ने आमजनों से पेट्रोल-डीजल का अनावश्यक भंडारण न करने की अपील की है।

अंत में, यह भी बताया गया है कि बिहार में शराब का व्यापार और सेवन पूर्ण रूप से अवैध है। इससे संबंधित जानकारी टोल फ्री नंबर 15545 या 18003456268 तथा जिला नियंत्रण कक्ष के नंबर 06276-222576 पर दी जा सकती है। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

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